आदेश की अवहेलना पर थानाध्यक्ष को अदालत ने किया तलब





गाजीपुर। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के मामले में विशेष न्यायाधीश SC/ST, शक्ति सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष, करीमुद्दीनपुर को 9 मई 2024 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्‍टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस दौरान कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि यदि न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि करीमुद्दीनपुर थाना-क्षेत्र के गोसलपुर गाँव निवासी मुनिया देवी ने गाँव के ही नंदनी सिंह, उषा देवी, स्नेहा, शिवम और बब्बन सिंह के विरुद्ध CRPC की धारा 156/3 में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि दिनांक 20 फरवरी 2024 को उपरोक्त लोगों ने उसके लड़के विशाल को बुरी तरफ से मारा-पीटा और जाति-सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए सोने की चेन छीन ली। इस संबंध में न्यायालय ने थाना करीमुद्दीनपुर से घटना को लेकर आख्या तलब की। पिछले कई तारीखों से थानाध्यक्ष द्वारा आख्या न देने पर न्यायालय ने अपने आदेश की अवमानना मानते हुए कड़ा रूख अपनाते हुए उक्त आदेश दिया है।



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