साढ़े 23 साल की लंबी जिरह के बाद ब्लॉक प्रमुख पति पर सिद्ध हो गया हत्या का आरोप, 7 को मिली उम्रकैद





देवकली। देवकली की ब्लॉक प्रमुख माधुरी यादव के पति व वरिष्ठ सपा नेता सच्चेलाल यादव समेत 7 लोगों को हत्या के एक साढ़े 23 साल पुराने मामले में गाजीपुर की एससी एसटी कोर्ट ने फैसला देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसके बाद उनके समर्थकों में निराशा की लहर है। वहीं पीड़ित पक्ष ने निर्णय को लेकर संतोष जाहिर किया है। कहा कि देर से सही लेकिन न्यायालय ने उनके साथ न्याय किया। 23 साल पूर्व नंदगंज के नैसारे में स्कूल की जमीन को लेकर सच्चेलाल यादव व मृतक हवलदार के बीच विवाद हुआ था। जिसमें 30 जून 1997 की सुबह चली गोली में जहां हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं गोली लगने से राजेश घायल हो गया था। इसके अलावा लाठी डंडे चलने से कई महिलाएं व पुरूष भी घायल हुए थे। उक्त हत्या के मामले में सच्चेलाल यादव समेत कुल 12 को आरोपी बनाया गया था और मुकदमा चल रहा था। उक्त मामले में दो आरोपी नाबालिग थे और 3 की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। 23 साल लंबी जिरह के बाद एससी एसटी कोर्ट ने मामले को सही पाते हुए सच्चेलाल समेत बाकी के आरोपी इंद्रजीत यादव, शिवाजी यादव, बच्चेलाल यादव, हारूल यादव, शिवशंकर यादव व धर्मेंद्र यादव को एससी एसटी एक्ट व 302 समेत अन्य कई धाराओं में मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। निर्णय आने के बाद पुलिस ने न्यायालय से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सुरक्षा के बीच साथ ले गई। वहीं निर्णय से पीड़ित पक्ष काफी खुश दिखे। कहा कि 23 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हवलदार के साथ न्याय हुआ।



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