ग़ाज़ीपुर : मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई कुल 32 साल की कैद व 40 हजार का जुर्माना





ग़ाज़ीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दिलदारनगर क्षेत्र में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले विक्की शर्मा पुत्र स्व. मुन्ना शर्मा निवासी निरहू का पुरा को पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराया और उसे कुल 32 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना, धारा 363 IPC के अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास और 5 हजार का जुर्माना व धारा 366 IPC के अंतर्गत 7 वर्ष कारावास और 10 हजार का जुर्माना शामिल है। सजा सुनाए जाने के बाद अपराधी को जेल भेज दिया गया।



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