जखनियां : हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधानों के लिए हुआ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, ‘प्रधान पति’ सिस्टम खत्म करने पर दिया जोर





जखनियां। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बीते अक्टूबर में कहा था कि आगामी तीन माह में सभी ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया जाय। कहा कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायतों के क्या कार्य होते हैं, धारा 95 (16) ए के अनुसार प्रधान को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है आदि बातों की जानकारी प्रधानों को होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की जानकारी रखने की बात कही। कहा कि महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी दिए जाने का निर्देश है, ताकि प्रधान पति की अवधारणा को हतोत्साहित किया जा सके और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें। इसके बाद सभी ग्राम प्रधानों से गांव में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर रामाधार चौहान, अभय सिंह, काकू सिंह, अशोक गिरी, अशोक यादव, माकर चौहान, संतोष यादव, अशोक गुप्ता, झुन्ना सिंह, रामलखन यादव आदि रहे।



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