गाजीपुर : हजारों लोगों की जमा गाढ़ी कमाई को निल कर खुद को दिवालिया घोषित कराने वाले पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने रद किया लाइसेंस
गाजीपुर। देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने गाजीपुर के लंका स्थित पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। लाइसेंस रद करने के साथ ही ये निर्देशित किया कि बैंक के सभी बकाएदारों को दिए गए कर्ज की वसूली का कार्य प्रशासनिक रिसीवर के जरिए कराया जाएगा। बता दें कि बीते वर्ष ही उक्त कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया घोषित हो चुका है। जिसके बाद बैंक के खातेदार अपने जमा रूपयों के लिए शाखा पर आकर हंगामा करने लगे। इस धांधली के बाद हुए बवाल को देख आरबीआई ने बैंक कार्यकारिणी को पूरी तरह से भंग करते हुए बैंक के एआर अंसल कुमार को जिम्मेदारी दी। जिसके बाद एआर ने सभी खाताधारकों से बताया कि जिन खाताधारकों के खाते में 5 लाख तक जमा हैं, वो बैंक में अपनी पूरी जानकारी दें, उन सभी के रूपए जल्द ही लौटाए जाएंगे। जिसके बाद सभी ने अपने आवश्यक दस्तावेज जमा किए तो बैंक ने प्रथम किश्त भी दी। इधर जिम्मेदारी मिलने के बाद एआर ने बैंक के कर्मचारी रहे रामबाबू शाण्डिल्य व विवेक पांडेय सहित 5 के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद एआर ने सभी कर्जधारकों को रिकवरी के लिए नोटिस भेजा लेकिन रिकवरी करते, उसके पूर्व ही आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस ही रद कर दिया। जिसके बाद अब एआर की जगह प्रशासनिक रिसीवर द्वारा कर्ज की वसूली की जाएगी।