बिना साक्ष्य के न लेकर चलें 50 हजार से अधिक नकदी, 10 लाख रूपए नकदी पर इनकम टैक्स टीम करेगी कार्रवाई - जिला निर्वाचन अधिकारी





गाजीपुर। लोकसभा चुनाव के लिए आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किए जाने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने पत्रकार वार्ता करके आचार संहिता के अनुपालन को लेकर आवश्यक जानकारियां दीं। कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही अब आयोग सक्रिय हो गया है। कहा कि चुनाव को पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना हमारा प्राथमिक व सर्वोपरि लक्ष्य है। कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से आचार संहिता का पालन करने का अपील की। डीएम ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में उड़नदस्ता सक्रिय हो गया है। कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपए से अधिक नकदी बिना आवश्यक कागजों के साथ साथ लेकर न चले। कहा कि 10 लाख रुपये तक नकदी के साथ पकड़े जाने पर इनकम टैक्स की टीम भी कागज मांगेगी और फिर कार्रवाई करेगी। बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के खर्च की सीमा 95 लाख रुपए तय की गई है। बताया कि कोई भी दल या प्रत्याशी किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिसमे धार्मिक, भाषाई, व समुदाय के बीच मतभेद होने या नफरत या तनाव होने की आशंका हो। किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके घर या परिसर में चुनावी सामग्री नहीं लगा सकते हैं। सभाओं और कार्यक्रमों की सूचना प्रशासन को पहले ही देकर उसके लिए परमीशन लेना होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पम्पलेट या पोस्टर के मुद्रण पर उसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा अवश्य होना चाहिए। सभी प्रिंटिंग प्रेस आचार संहिता का पालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीम, उड़न दस्ता को क्रियाशील कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि चुनाव में धनबल, बाहुबल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सघन चेकिंग अभियान चलता रहेगा। गुंडा एक्ट, मिनी गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो रही है। लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन कोई नहीं करेगा।



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