सरकारी स्कूल के शिक्षक ने की थी युवक की हत्या, 3 साल बाद हत्यारे शिक्षक समेत दो को मिला आजीवन कारावास
गाजीपुर। 28 नवंबर 2018 को सादात के पट्टी गरीब उर्फ मई गांव निवासी अंकुर सिंह की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड के न्यायाधीश दुर्गेश कुमार ने हत्यारोपी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रहे संजय कुमार सिंह व संदीप कुमार सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन दोनों पर 7 लाख 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार दलीलें रख रहे थे। 2018 में गांव निवासी युवक अंकुर सिंह को स्कार्पियो सवारों ने गोली मार दी थी। मृतक के पिता सुनील सिंह व रिश्तेदार मनोज सिंह पीछे से आ रहे थे। उन्होंने अंकुर को गोली मारने के बाद अपनी स्कार्पियो वहीं छोड़ फरार हो गए थे। परिजनों का आरोप था कि हत्यारों ने अंकुर को गोली मारने के बाद उसकी सोने की चेन व 42 हजार रूपया भी लूट लिया था। घटना के बाबत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए। लेकिन इस मामले में अन्य आरोपी रणजीत सिंह व रविशंकर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया।